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हाईकोर्ट : आपदा पीड़ितों को मुआवजा न देने के मामले में सरकार से जवाब-तलब

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 08 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग के अमसारी गांव के आपदा पीड़ितों को राज्य सरकार की ओर से मुआवजा न देने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अमसारी के आपदा पीड़ित राजेंद्र सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2022 में अमसारी गांव में आपदा आई थी। इससे गांव के 20 परिवार प्रभावित हुए थे। जिला प्रशासन की ओर से 13 परिवारों को मुआवजा दिया गया, लेकिन सात परिवारों को मुआवजे से वंचित कर दिया गया।

जिला प्रशासन की ओर से कहा गया कि जिन लोगों के अन्य शहरों और कस्बों में मकान हैं उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाएगा। जनहित याचिका में कहा कि गांव के कई परिवार रोजी-रोटी के लिए बाहर गए हैं और किराए के मकान में रहते हैं। कोरोना काल में रोजगार न मिलने पर उनके द्वारा अपनी पैतृक संपत्ति की मरम्मत की। 2022 में आपदा आने के बाद उनके साथ मुआवजा देने के लिए मतभेद किया जा रहा है। जबकि ग्राम प्रधान के चुनाव होने पर वोट देने के लिए उन्हें गांव बुला लिया जाता है।

(Udaipur Kiran) / लता

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