जयपुर, 13 सितंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती-2023 में कट ऑफ से अधिक अंक लाने के बावजूद भी ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिला अभ्यर्थी को वरीयता सूची में शामिल नहीं करने पर चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक से जवाब मांगा है। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश अन्ना कुमारी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि 19 मई, 2023 को राज्य सरकार की ओर से एएनएम के 3736 पदों के लिए भर्ती निकाली गई। भर्ती में 12वीं कक्षा और एएनएम कोर्स में प्राप्त अंकों और अनुभव प्रमाण पत्र के अंकों को जोडते हुए मेरिट बनाई जानी तय की गई। भर्ती में याचिकाकर्ता ने ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन किया। उसके पास इस वर्ग का प्रमाण पत्र भी है और वह राजस्थान की मूल निवासी भी है। याचिका में कहा गया कि गत 4 सितंबर को भर्ती की वरीयता सूची जारी की गई। जिसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग की कट ऑफ 52.35 अंक रखी गई। जबकि याचिकाकर्ता के 63 से अधिक अंक हैं। इसके बावजूद भी सामान्य वर्ग में शामिल मानकर वरीयता सूची में शामिल करने से इनकार कर दिया। जबकि कट ऑफ से अधिक अंक लाने पर किसी भी उम्मीदवार को चयन से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए कि वह याचिकाकर्ताओं को ईडब्ल्यूएस वर्ग में शामिल वरीयता सूची में शामिल करे। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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(Udaipur Kiran)