जोधपुर, 19 नवम्बर (Udaipur Kiran) । शेरगढ़ को नगर पालिका से ग्राम पंचायत बनाने संबंधी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव एवं मुनारी लक्ष्मण की खंडपीठ ने राज्य सरकार से आगामी सुनवाई में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता राहुल जैन एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता दिनेश जैन एवं भावेश कुमावत ने कोर्ट को बताया कि पूर्व में राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत शेरगढ़ को विधिपूर्वक प्रक्रिया अपनाकर नगर पालिका का दर्जा दिया था। उपखंड अधिकारी की रिपोर्ट एवं ग्रामीणों की मांग के अनुसार राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत शेरगढ़ को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका का दर्जा दिया था। अब करीब एक वर्ष बाद बिना किसी कारण के राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर पूर्व में जारी किए गए ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाने के नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लिया। सुनवाई के पश्चात खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार को नोटिस प्राप्त करने के निर्देश दिए एवं एक सप्ताह में जवाब देने हेतु निर्देशित किया। साथ ही पूर्व में लंबित इस मामले की एक अन्य जनहित याचिका को भी इस याचिका के साथ टैग करने के निर्देश दिए।
(Udaipur Kiran) / सतीश