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हाई कोर्ट ने आईएस कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत मामले में दिल्ली नगर निगम को लगाई फटकार

Delhi High Court File Photo

नई दिल्ली, 27 जनवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राउस आईएएस स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस डीके पाठक की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।

हाई कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि सीबीआई इस मामले में अधिकारियों के आपराधिक व्यवहार की जांच कर रही है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि वह जल्द ही इस मामले में तीन अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। सीबीआई ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उचित प्राधिकार से अनुमति अभी तक नहीं मिली है।

हाई कोर्ट ने 02 अगस्त 2024 को छात्रों की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि ये एक सच्चाई है कि दिल्ली के नगर निकायों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धन नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में 75 साल पहले नाले बनाए गए थे। इन नालियों का रख-रखाव काफी खराब है। हाई कोर्ट के पहले के आदेशों को लागू नहीं किया गया।

दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई 2024 को राउस आईएएस स्टडी सर्कल के चारो सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और को-आर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सात आरोपितों को गिरफ्तार गया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देख-रेख करने वाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था।

बता दें कि राउस आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है। इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई। फिलहाल इस मामले के सभी आरोपित बाहर हैं।

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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