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हाई कोर्ट ने खारिज की संदीप घोष की जमानत याचिका

Medicals Students express anger about sandip

कोलकाता, 11 नवंबर (Udaipur Kiran) । आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य संदीप घोष को कलकत्ता हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है। उनके जमानत आवेदन पर सुनवाई किए बिना ही सोमवार को जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत में आवेदन करना होगा। यह फैसला आर.जी. कर के वित्तीय घोटाले से जुड़े मामले में आया है, जिसमें संदीप घोष मुख्य आरोपित हैं।

संदीप घोष के वकील ने अपने आवेदन में बताया कि 21 अक्टूबर को सीबीआई को उन्हें निचली अदालत में पेश करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके आधार पर उन्होंने संदीप घोष को जेल में रखने को अवैध बताया। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया और निर्देश दिया कि इस मामले में निर्णय केवल सीबीआई की विशेष अदालत ले सकती है।

आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के वित्तीय घोटाले की जांच सीबीआई की भ्रष्टाचार निवारण शाखा कर रही है। इस मामले में संदीप घोष पर मेडिकल कचरा, टेंडर और मेडिकल उपकरणों के संदर्भ में अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद संदीप घोष को गिरफ्तार किया था।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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