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हाईकोर्ट : अंकिता भंडारी हत्याकांड के दूसरे आरोपित की जमानत खारिज

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 30 अगस्त (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के दूसरे आरोपित सौरभ भाष्कर की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार व पीड़िता की ओर से कहा गया कि यह एक संगीन अपराध है। अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुई है उनके बयानों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय इन अभियुक्तों की मौजूदगी घटना स्थल पर थी। इन्होंने जबरदस्ती उसे वीआईपी सेवा देने के लिए बार बार दवाब डाला। फोरेंसिक जांच में इनकी लोकेशन वहां पाई गई। यही नही मृतिका ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है। सुनवाई पर मृतिका के परिवार की ओर से कहा गया कि इनके द्वारा सबूतों को मिटाने व छुपाने के लिए रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की। रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए और डीवीआर से छेड़ाखानी की गई।

न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसोर्ट ऋषिकेश में नौकरी करती थी। जिसकी हत्या आरोपी रिसोर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भाष्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर की थी। मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तब से अभियुक्त जेल में बंद है।

(Udaipur Kiran) / लता

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