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हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन की रजिस्ट्री के खिलाफ दायर पीआईएल की खारिज

फाइल फोटो हाई कोर्ट

रांची, 09 मई (Udaipur Kiran) । सरकारी और गैरमजरूआ जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रार्थी शिव शंकर शर्मा की याचिका खारिज करते हुए उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

प्रार्थी ने याचिका दाखिल कर कहा था कि राज्य में सरकारी और गैरमजरूआ जमीन, जो बिक्री योग्य नहीं है, उसकी रजिस्ट्री की जा रही है। सरकारी अधिकारियों (सीओ, बीडीओ, रजिस्ट्रार) की मिलीभगत से इन जमीनों की रजिस्ट्री हो रही है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए और इनकी बिक्री पर रोक लगनी चाहिए।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन की रजिस्ट्री के खिलाफ दायर पीआईएल की खारिज

फाइल फोटो हाई कोर्ट

रांची, 09 मई (Udaipur Kiran) । सरकारी और गैरमजरूआ जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रार्थी शिव शंकर शर्मा की याचिका खारिज करते हुए उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

प्रार्थी ने याचिका दाखिल कर कहा था कि राज्य में सरकारी और गैरमजरूआ जमीन, जो बिक्री योग्य नहीं है, उसकी रजिस्ट्री की जा रही है। सरकारी अधिकारियों (सीओ, बीडीओ, रजिस्ट्रार) की मिलीभगत से इन जमीनों की रजिस्ट्री हो रही है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए और इनकी बिक्री पर रोक लगनी चाहिए।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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