नैनीताल, 21 सितंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपित लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद उसे अपोषणीय माना यानी उनकी गिरफ्तारी पर रोक से इन्कार किया है।
नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर रेप और पोक्सो एक्ट के गंभीर आरोप लगे थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही मुकेश फरार चल रहे थे। मुकेश के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में पिछले दिनों गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका लगाई, जो खारिज हो गई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय से अग्रिम जमानत की प्रार्थना की, जिस पर शनिवार को न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ में सुनवाई हुई। सरकार और पीड़िता पक्ष के अधिवक्ताओं ने आरोपित की अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया।
न्यायालय ने कहा कि पोक्सो (प्रीवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस), एनडीपीएस (नार्कोटिस, ड्रग्स एंड साईकोट्रोफिक सब्सटेंस एक्ट) और पीसी (प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट) में जमानत पोषणीय नहीं है। साथ ही कहा कि आरोपित घोषित अपराधी है, जिसके विरुद्ध कुर्की वारंट जारी है। लिहाजा मुकेश को पोक्सो एक्ट के चलते अग्रिम जमानत देना अपोषणीय है।
(Udaipur Kiran) / लता