नैनीताल, 16 जनवरी (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट की अवकाशकालीन एकलपीठ ने अल्मोड़ा निवासी शोभा जोशी की स्पेशल अपील पर सुनवाई करते हुए पूर्व में पारित एकलपीठ के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है, जिसे निर्धारित समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 मार्च की तिथि नियत की है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव परिणाम उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे।
मामले के अनुसार, अल्मोड़ा निवासी शोभा जोशी ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर आराेप लगाया था कि राज्य सरकार द्वारा निकाय और पंचायत चुनावों के लिए जारी आरक्षण नियमावली 2024 में नियमों की अनदेखी करते हुए आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई। उसी दिन शाम को चुनाव कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया, जिससे उन्हें आपत्ति व्यक्त करने का अवसर तक नहीं मिला। नियमों के तहत आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद आपत्ति व्यक्त करने का प्रावधान है, जिसका पालन राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने नहीं किया। उन्हाेंने यह भी कहा कि जिन निकायों और निगमों में आरक्षण निर्धारित किया गया वह भी गलत था।
राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि निकायों का आरक्षण नियमों के तहत ही तय किया गया है और इसे चुनाव याचिका के रूप में चुनौती दी जानी चाहिए न कि अन्य किसी याचिका के रूप में। याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अभी चुनाव नहीं हुए हैं।
…………..
(Udaipur Kiran) / लता