HEADLINES

महिलाओं को 2100 रुपये मासिक देने के आआपा के वादे के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई से हाई कोर्ट का इनकार 

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 20 जनवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने महिलाओं को 2100 रुपये मासिक सहायता देने के आम आदमी पार्टी (आआपा) के चुनावी वादे के प्रचार पर रोक लगाने का निर्देश चुनाव आयोग को देने की मांग पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने कहा कि ये मामला पहले से ही 30 जनवरी से लिस्टेड है, इसलिए इस याचिका पर सुनवाई की जल्दबाजी क्या है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले पर जल्द सुनवाई की जरूरत है। क्योंकि वोटरों को लुभाने के लिए इस योजना का प्रचार-प्रचार किया जा रहा है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को मतगणना होनी है। तब कोर्ट ने कहा कि 10 जनवरी को जब ये मामले लिस्टेड था, उस समय कोर्ट ने इस मामले को तीन बार पुकारा लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। उसके बाद कोर्ट ने याचिका को 30 जनवरी को लिस्ट करने का आदेश दिया था।

याचिका विजय कुमार ने दायर की है। 9 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि इस याचिका पर चुनाव याचिका के रूप में कैसे सुनवाई की जा सकती है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील शिव शंकर पराशर ने कहा था कि आम आदमी पार्टी की ओर से घोषित मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी ऐसा मतदाताओं को ग़लत तरीके से लुभाने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार खुद इस योजना से इनकार कर चुकी है।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि इस याचिका को चुनाव याचिका की तरह कैसे सुनवाई की जाए। तब याचिकाकर्ता ने कहा था कि 3 जनवरी को उन्होंने निर्वाचन आयोग को इस संबंध में प्रतिवेदन दिया था। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कहा था कि आप चुनाव याचिका की बजाय जनहित याचिका क्यों नहीं दायर करते हैं। आपकी याचिका को चुनाव याचिका के रूप में सुनवाई कैसे की जाए इस पर दलीलें पेश करें। 10 जनवरी को सुनवाई के लिए जब याचिका लिस्ट हुई तो तीन बार पुकारने के बावजूद याचिकाकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ।

(Udaipur Kiran) /संजय

—————

(Udaipur Kiran) / पवन कुमार

Most Popular

To Top