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हाई कोर्ट ने ‘द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल’ फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार

हाई कोर्ट

कोलकाता, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिल्म ‘द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल’ की रिलीज पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। यह फिल्म निर्देशक सनोज कुमार मिश्रा द्वारा बनाई गई है और 30 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए राजीव कुमार झा नामक एक व्यक्ति ने कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि फिल्म के रिलीज होने पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है, इसलिए इसे रोका जाना चाहिए।

गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने इस पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता का दावा था कि फिल्म में कुछ सांप्रदायिक दृश्य हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं लेकिन मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उन्होंने फिल्म देखी है? जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने फिल्म नहीं देखी है क्योंकि यह अभी रिलीज नहीं हुई है।

इसके बाद, हाई कोर्ट ने अपने अवलोकन में कहा कि इस तरह से किसी फिल्म की रिलीज नहीं रोकी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि अगर सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म को मंजूरी दी जाती है, तो इसे रिलीज किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि फिल्म के रिलीज होने के बाद अगर किसी दृश्य को लेकर कोई आपत्ति होती है, तो याचिकाकर्ता इसे अदालत के समक्ष रख सकते हैं। अदालत उस हिस्से पर विचार करेगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का भी उल्लेख किया गया। मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।

उल्लेखनीय है कि इस फिल्म को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। पिछले साल फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद कोलकाता पुलिस के पास शिकायत दर्ज की गई थी। आरोप था कि फिल्म बंगाल की छवि और सौहार्द को नुकसान पहुंचा रही है, जिसके चलते आर्महर्स्ट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज की गई थी।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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