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हाईकोर्ट ने बीएनएस के प्रावधान लागू न करने पर एसपी से किए सवाल

Allahabad High court

-तीन जुलाई को आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज बलात्कार मामले में एफआईआर

प्रयागराज, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत बलात्कार के एक मामले में 3 जुलाई को दर्ज की गई एफआईआर से सम्बंधित मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों को लागू न करने पर सवाल उठाया है।

आईपीसी की जगह लेने वाली बीएनएस इस मामले में एफआईआर दर्ज होने से दो दिन पहले यानी 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई थी। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक से हलफनामा मांगा है कि वह बताएं कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई। कोर्ट ने यह आदेश दीपू व अन्य की याचिका पर दिया है।

अदालत के आदेश में कहा गया है कि 3 जुलाई 2024 की एफआईआर भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के तहत दर्ज की गई है, न कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत, जो 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई। हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक एक हलफनामा दायर करेंगे कि एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत क्यों नहीं दर्ज की गई है। अदालत ने पिछले सप्ताह कथित बलात्कार मामले में दर्ज दीपू और चार अन्य आरोपितों द्वारा दायर एफआईआर को खारिज करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

मामले के तथ्यों के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया कि 28 जून को दीपू सहित अन्य आरोपित व्यक्ति अवैध पिस्तौल लेकर उसके घर में घुस आए और ’अश्लील’ हरकतें कीं और जब उसने शोर मचाया तो उसके परिवार के सदस्य वहां आ गए और उसे बचाया। इसके अलावा, पीड़िता ने यह भी दावा किया कि अप्रैल 2024 में दीपू पिस्तौल लेकर उसके घर में घुस आया था। बंदूक की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया और उक्त कृत्य का वीडियो रिकॉर्ड किया। इसके बाद, उसने कथित तौर पर उस वीडियो का इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए किया और उसका शारीरिक शोषण करना जारी रखा। आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ 3 जुलाई को धारा 376 (2) (एन), 354, 147, 452, 504 और 506 आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपितों ने एफआईआर को चुनौती दी और हाईकोर्ट चले गए।

मामले की सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट ने हमीरपुर एसपी से हलफनामा मांगा और मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई तय की है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि यदि अपराध की तारीख 1 जुलाई, 2024 से पहले है, तो पुराने कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और यदि यह बाद में (1 जुलाई को या उसके बाद) है, तो नए कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएनएस ने भी इस स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। संहिता की धारा 358 में कहा गया है कि संहिता (आईपीसी) के निरसन के बावजूद, ऐसा निरसन संहिता (आईपीसी) के पिछले संचालन या उसके तहत विधिवत किए गए या “सहे गए” किसी भी कार्य को प्रभावित नहीं करेगा। इस प्रावधान की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि 1860 की संहिता 1 जुलाई, 2024 से पहले किए गए कृत्यों या अपराधों पर लागू होगी।

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / दिलीप शुक्ला

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