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स्कूलों में बम की धमकियों संबंधी याचिका पर हाई कोर्ट का दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 01 मई (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूलों में बम की धमकियों से निपटने के लिए विस्तृत योजना बनाने में नाकाम रहने का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने कहा कि ये एक गंभीर मसला है और इस पर प्रशासन को तत्काल ध्यान देना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।

याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने 14 नवंबर 2024 को अपने आदेश में स्कूलों में बम की धमकियों से निपटने के लिए विस्तृत योजना बनाने को कहा था। हाई कोर्ट ने सरकारी एजेंसियों को बम की धमकियों से निपटने के लिए मेकेनिज्म बनाने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया था। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकीलों से पूछा कि इस बारे में क्या प्रगति है, ये बताएं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के अधिकारियों को 19 मई को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

याचिका वकील अर्पित भार्गव ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के लापरवाही भरे रवैये की वजह से स्कूलों में बम की धमकियों से निपटने के लिए अब तक कोई तैयारी नहीं की गई है। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक आठ हफ्ते 14 जनवरी को बीत गए लेकिन अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है कि क्या कदम उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि प्रशासन का ये रवैया जनता के हित में नहीं है।

याचिका में कहा गया है कि स्कूलों के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की सुरक्षा जरूरी है। मई 2024 में दिल्ली और एनसीआर के स्कूलों में बम की धमकियां मिली थी। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में स्कूलों में बम की धमकियों से निपटने की कोई तैयारी नहीं है। इन धमकियों से यह साफ हो गया कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के पास कोई योजना नहीं है।

(Udaipur Kiran) / संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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