जयपुर, 13 नवंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन मामले में लंबित जनहित याचिका में ईडी को पक्षकार बना लिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पीसी भंडारी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि प्रकरण हजारों करोड रुपए के घोटाले से जुड़ा है। वहीं सीबीआई जल जीवन मिशन से जुडे सिर्फ दो प्रकरणों की जांच कर रही है। जबकि इसमें कई अन्य घोटाले भी हैं। कई मामलों में तो बिना काम किए ही भुगतान दिया गया है। वहीं कई मामलों में लोहे के पाइप के स्थान पर प्लास्टिक के पाइप लगाए गए हैं। हाल ही में पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे में मामले में ईडी को भी पक्षकार बनाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने ईडी को पक्षकार बनाते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जनहित याचिका में कहा कि श्रीगणपति ट्यूबवेल और श्रीश्याम कृपा ट्यूबवेल कंपनी ने फर्जी पूर्णता प्रमाण पत्र के जरिए जल जीवन मिशन में करीब नौ सौ करोड रुपए का भुगतान लिया है। वहीं बाद में ये प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। ऐसे में मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।
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(Udaipur Kiran)