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हाई काेर्ट ने एसआई की भर्तियाें पर हरियाणा सरकार काे जारी किया नाेटिस

चंडीगढ़, 19 जुलाई (Udaipur Kiran) । पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस में 465 सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती के मामले में शुक्रवार को हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस को लेकर भर्ती सब-इंस्पेक्टरों की नौकरियों पर सवाल खड़ा हो गया है।

दरअसल, एक याचिका में बताया गया है कि 400 पुरुष व 65 महिला एसआई की नियुक्ति का परिणाम सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंकों का लाभ देकर जारी किया और उनकी नियुक्ति दी गई। राज्य सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। भर्ती के खिलाफ याचिका दायर करने वाले प्रदीप प्रिंस शर्मा और अन्य ने हाई कोर्ट को बताया है कि हरियाणा में 400 पुरुष व 65 महिला सब-इंस्पेक्टरों के पदों के लिए 2021 में आवेदन मांगें थे। याचिकाकर्ता नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए और उन्हें दस्तावेजों की जांच के लिए भी बुलाया गया, लेकिन अंतिम सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम नहीं था।

याचिकाकर्ता के अनुसार लिखित परीक्षा में उनसे कम अंक पाने वालों को बोनस अंकों के लाभ देने से चयन सूची में स्थान दिया गया और उन्हें नियुक्ति भी दे दी गई। इन अतिरिक्त अंकों का लाभ एक प्रकार से आरक्षण है और इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर चुका है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। हाल ही में सीईटी के तहत हो रही ग्रुप-सी व डी की भर्तियों में भी हाई कोर्ट इन अंकों के लाभ को असंवैधानिक करार दे चुका है। यदि इन अंकों को हटा कर मेरिट लिस्ट जारी की जाती है तो याचिकाकर्ता का नाम भी लिस्ट में आ सकता है।

याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से अपील की है कि भर्ती परिणाम को रद्द किया जाए और बिना इन अंकों का लाभ दिए नए सिरे से लिस्ट तैयार की जाए। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) शर्मा कुमार सक्सैना

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