नैनीताल, 24 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने हरिद्वार के रायपुर दरेडा ग्रामसभा में ग्रामसभा की भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को 10 सप्ताह के भीतर विधि अनुसार निस्तारित करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ज्वालापुर के ग्राम रायपुर दरेडा निवासी विपिन कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ग्रामसभा की भूमि पर ग्रामसभा के व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा करके निर्माण कर लिया है, जो ग्रामसभा नियमावली के विरुद्ध है। जबकि ग्रामसभा की भूमि को ग्राम के सार्वजनिक उपयोग के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है। इस संबंध में जब उन्हाेंने उप जिलाधिकारी को शिकायत की थी तो उप जिलाधिकारी ने उनकी शिकायत पर कोई निर्णय नहीं लिया। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में प्रार्थना की गई कि ग्रामसभा की भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए और इस भूमि का उपयोग ग्रामसभा के हित के कार्याें में लाया जाए।
(Udaipur Kiran) / लता