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सौतेली बेटियों की हत्या के आरोप में 11 साल से हिरासत में बंद व्यक्ति को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

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कोलकाता, 30 सितंबर (Udaipur Kiran) । कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को अंतरिम जमानत दी है, जो अपनी दो सौतेली बेटियों की हत्या के आरोप में पिछले 11 साल से अधिक समय से हिरासत में था। अदालत ने सोमवार को यह जमानत मुकदमे में देरी के कारण दी है।

जनवरी 2012 में कोलकाता के ढाकुरिया और पार्क सर्कस रेलवे स्टेशनों के पास क्रमशः दो दिनों में दो नाबालिग लड़कियों, जिनकी उम्र नौ और 15 साल थी, के शव मिले थे। इस मामले में लेक पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और 2013 में कोलकाता पुलिस ने इश्तियाक अहमद को इन लड़कियों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद है।

आरोपित इश्तियाक अहमद इन दोनों लड़कियों का सौतेला पिता था, जो उसकी पत्नी की पहली शादी से थीं। उसकी पत्नी एक अन्य राज्य में काम करती थी और दोनों लड़कियां अहमद के साथ रहती थीं।

हाईकोर्ट में इश्तियाक अहमद के वकील ने मुकदमे में देरी का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई, क्योंकि वह 11 साल से अधिक समय से हिरासत में था।

राज्य सरकार के वकील ने सात मई को अदालत को बताया था कि शेष अभियोजन गवाहों की पूछताछ एक महीने के भीतर पूरी हो जाएगी। हालांकि, अदालत ने देखा कि अब भी दो गवाहों की पूछताछ बाकी है और यह तय नहीं है कि मुकदमा कब पूरा होगा।

न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 24 सितंबर को कहा कि मुकदमे की प्रगति में अत्यधिक और अनपेक्षित देरी के आधार पर आरोपित को अंतरिम जमानत दी जा रही है। न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा राय की पीठ ने इश्तियाक अहमद उर्फ इश्तियाक शेख को 10 हजार रुपये के मुचलके और दो स्थानीय जमानतदारों के साथ अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि वह कोलकाता के लेक पुलिस स्टेशन की सीमा से बाहर नहीं जाएगा और सप्ताह में दो बार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेगा। इसके साथ ही उसे हर सुनवाई की तारीख पर ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहने और गवाहों को डराने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से मना किया गया है।अंतरिम जमानत नवंबर 2024 के अंत तक या अगले आदेश लागू रहेगी।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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