जोधपुर, 05 सितम्बर (Udaipur Kiran) । अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करने वाले एक युगल हो राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाने के आदेश दिए है।
नागौर निवासी विमला और सुमित ने राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट निखिल भण्डारी के मार्फत याचिका पेश की थी। इस याचिका के अनुसार 32 वर्षीय विधवा विमला और 21 वर्षीय सुमित के बीच कुछ समय से प्रेम सम्बन्ध चल रहे थे, लेकिन विमला के दिवंगत पति के घर वालों से उन दोनों को जान-माल का खतरा लगातार बना हुआ था। उन दोनों ने आर्य समाज जोधपुर में लव मैरिज भी कर ली थी लेकिन उनकी शादी के बाद खतरा और ज्यादा बढ़ गया। हाईकोर्ट में उन दोनों के एडवोकेट निखिल भण्डारी ने बहस करते हुए प्रेम-विवाह करने वाले युगल को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस अधीक्षक नागौर, पुलिस अधीक्षक फलोदी व मुण्डवा पुलिस थानाधिकारी को आदेश जारी करने की प्रार्थना की। उन्होंने कोर्ट में बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सभी नागरिकों को जीवन जीने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं और किसी के द्वारा भी इसका उल्लंघन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरूण मोंगा ने इस याचिका पर प्रेम-विवाह करने वाले युगल को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया।
(Udaipur Kiran) / सतीश