HEADLINES

चायनीज मांझे और तुक्कल मामले में हाईकोर्ट ने दी गुजरात सरकार को नसीहत

गुजरात हाईकोर्ट

अहमदाबाद, 08 जनवरी (Udaipur Kiran) । गुजरात हाईकोर्ट ने उत्तरायण (मंकर संक्रांति) पर प्रदेश में पंतग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक डोरे (मांझा) के संबंध में बुधवार को सरकार को नसीहत दी है। हाईकोर्ट में इस संबंध में दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल हो रहे खतरनाक चीजों का सरकार ध्यान रखे। लोगों की जान खतरे में ना पड़े। कोर्ट ने सार्वजनिक तौर पर रंगी जा रही डोरियों पर भी जांच करने का सुझाव दिया है।

गुजरात में मकर संक्रांति से एक माह पूर्व ही आकाश में रंग-बिरंगी पतंगों के उड़ाने का दाैर शुरू हो जाता है। पतंग उड़ाने के लिए जिस डोर का उपयोग होता है, उसमें चाइनीज मांझा सबसे खतरनाक होता है। इसके अलावा तुक्कल (पैराशूट तरह की वस्तु जिसे आग के सहारे हवा में उड़ाया जाता है) को आकाश में उड़ाकर आगजनी की घटनाएं भी सामने आने लगती हैं। उत्तरायण पर्व को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका दायर की गई है। याचिका में खतरनाक मांझे (डोरी) और चाइनीज तुक्कल पर रोक लगाने की मांग की गई है। प्रदेश में उत्तरायण पर्व से पहले ही आधा दर्जन के करीब लोग इस खतरनाक मांझे से घायल हो चुके हैं। पतंग के मांझों को तैयार करने में शीशे की अधिकतम मात्रा के साथ ही कई तरह के केमिकल मिलाए जाऐ हैं, जिसकी चपेट में आने पर दो पहिया वाहन चालक घायल हो जाते हैं। गर्दन के भाग में लगने पर कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है। चाइनीज मांझे में शीशा एवं केमिकल मिलाए जाने से यह तीक्ष्ण हथियार की तरह काम करती है।

ग्राम पंचायत ने चायनीज मांझे पर लगाया प्रतिबंध

अरवल्ली जिले की भिलोडा तहसील के लीलछा गांव में कुछ दिन पूर्व चाइनीज डोरी से एक युवक का गला कट गया। युवक लहुलूहान हालत में सड़क पर पड़ा रहा। समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई थी। इस घटना के बाद भिलोडा के लीलछज्ञ ग्राम पंचायत ने अपने गांव में चाइनीज डोरी का उपयोग करने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही चाइनीज डोरी बेचते किसी को पकड़े जाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना वसूलने का आदेश जारी किया है।

—————

(Udaipur Kiran) / बिनोद पाण्डेय

Most Popular

To Top