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बैंक के कैशियर उमंग शर्मा को हाईकोर्ट ने दी राहत

प्रयागराज के इलाहबाद हाईकोर्ट का छाया

-अग्रिम कार्रवाई पर लगाई रोक, धोखाधड़ी का है आरोप

प्रयागराज, 14 मई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपित बैंक कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व बैंक से जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने कैशियर उमंग शर्मा की याचिका पर दिया है। मेरठ की संध्या रानी का विवाह कल्याण नगर गढ़ रोड के निवासी सौरभ गोयल से हुआ। पारिवारिक विवाद में पत्नी ने पति व अन्य बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध थाना मेडिकल काॅलेज मेरठ में एफआईआर लिखाई।

आरोप लगाया कि धोखाधड़ी कर कर्मचारियों की मिली भगत से उसके पति ने ज्वॉइंट अकाउंट से पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर कर पैसे निकाल लिए। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है।

याची का कहना है कि बैंक गाइडलाइन के अनुसार ही चेक का भुगतान किया गया। इस मामले में पत्नी ने एफ आई आर अपने पति सौरभ गोयल, ब्रांच मैनेजर प्रभव भार्गव व पूर्व मैनेजर अनुराग कमोटी के विरुद्ध दर्ज कराई है। पुलिस ने चार्जशीट में एफ एस एल रिपोर्ट लगाई है, जिसमें पत्नी के हस्ताक्षर जो चेक पर हैं, उनसे मिलान नहीं करते। इसी आधार पर धोखाधड़ी कर कूट रचित दस्तावेज के द्वारा रुपये हड़पने के आरोप में चार्जशीट लगाई गई। याची व अन्य बैंक कर्मचारी निर्दोष हैं। पति-पत्नी के विवाद में याची व अन्य बैंक कर्मचारियों को झूठा फंसा दिया गया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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