HEADLINES

हाईकोर्ट ने दी मालधन गोपाल नगर में शराब दुकानों को वैधता, सुरक्षा देने के निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 9 जून (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने रामनगर तहसील अंतर्गत मालधन गोपाल नगर में संचालित शराब की दुकानों को वैध मानते हुए उनके संचालन की अनुमति दे दी है। साथ ही याचिकाकर्ता दुकानदारों को सुरक्षा प्रदान करने और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए गए हैं।मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को स्वीकार किया। मामले में शराब कारोबारी गणेश दत्त जोशी और अशोक साह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर याचिकाकर्ता और उनकी दुकानों की सुरक्षा दिए जाने की मांग की थी। याचिका में कहा कि वे आबकारी नियमों के तहत वैध रूप से शराब की दुकानें चला रहे हैं लेकिन कुछ संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और उन्हें दुकान बंद करने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में विपक्षीगणों का कहना​ था कि आबकारी विभाग ने लाइसेंस मालधन हाथी डांगर क्षेत्र के लिए जारी किया था लेकिन दुकानदारों ने इसका उल्लंघन करते हुए दुकानें मालधन गोपाल नगर में खोल दीं। दुकान के बोर्ड पर भी मालधन हाथी डांगर लिखा गया है जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। शराब विरोधी संगठनों ने इस संबंध में डीएम नैनीताल, आबकारी आयुक्त और सीएम को ज्ञापन भी सौंपे थे, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर संगठनों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि जब तक दुकानें निर्धारित स्थान पर स्थानांतरित नहीं की जातीं तब तक विरोध जारी रहेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। अब राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने दुकानें वैध मानी हैं और संचालन की अनुमति दी है।

…………

(Udaipur Kiran) / लता

Most Popular

To Top