Madhya Pradesh

हाईकोर्ट ने दिए अनसुटेबल कॉलेजों के छात्रों के एनरोलमेंट जारी कर परीक्षा में शामिल करने के निर्देश

मप्र हाईकोर्ट

जबलपुर, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में आज लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन एडवोकेट विशाल बघेल की जनहित याचिका के साथ सभी अन्य नर्सिंग से जुड़े मामलों की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय की जस्टिस संजय द्विवेदी एवं जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच के समक्ष हुई, आज की सुनवाई में हाईकोर्ट ने सत्र 2021-22 और सत्र 2022-23 के नर्सिंग पाठ्यक्रमों में अध्य्यनरत उन छात्रों को एनरोलमेंट जारी कर परीक्षा में शामिल करने के निर्देश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को दिये है, जिन छात्रों के कॉलेज सी.बी.आई. जाँच में अनसुटेबल पाये गये थे, कोर्ट ने कहा है कि इन छात्रों के एनरोलमेंट के लिये पोर्टल जावे एवं एनरोलमेंट जारी कर परीक्षा में सम्मिलित किया जावे ।

(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक / राजू विश्वकर्मा

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