– अलकनंदा स्टोन क्रशर के मामले में दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई नैनीताल, 12 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हाइकोर्ट ने श्रीनगर गढ़वाल के कांडा रामपुर में लगाए जा रहे अलकनंदा स्टोन क्रशर के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद स्टोन क्रशर पर लगाई रोक को आगे बढ़ाते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए छह जनवरी 2025 की तिथि नियत की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार फरासु निवासी नरेंद्र सिंह सैंधवाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि मानकों के विपरीत लगाए जा रहे स्टोन क्रशर से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। परंपरागत पेयजल स्रोत नष्ट हो रहे हैं और प्रसिद्ध गौरा देवी एवं राज राजेश्वरी मंदिरों के अस्तित्व को भी खतरा हो गया है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश देकर कहा था कि पीसीबी, पर्यावरण व न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति दें। लेकिन राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों व पीसीबी की नियमावली के विरुद्ध जाकर स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति दे दी। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। यहां पर स्टोन क्रशर लगाने से क्षेत्र के लोग व पर्यावरण को काफी नुकसान हो सकता है।
(Udaipur Kiran) / लता