– उत्तरकाशी के बड़कोट को पानी की समस्या से निजात दिलाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई
नैनीताल, 26 नवंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के बड़कोट को पानी की समस्या से निजात दिलाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पेयजल सचिव के जवाब से असंतोष जताया। साथ ही संबंधित विभागों के साथ मीटिंग करके उन्हें बेहतर प्लान के साथ चार दिसंबर को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के निर्देश दिए। पूर्व आदेश के क्रम में पेयजल सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि बड़कोट में कई जल परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें मिनी ट्यूबवेल सहित दो करोड़ के आसपास की अन्य योजना भी शामिल है। पेयजल सचिव के जवाब से असंतुष्ट होकर कोर्ट ने संबंधित विभागों के साथ मीटिंग करके उन्हें बेहतर प्लान के साथ चार दिसंबर को कोर्ट में वीडियो को कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार बड़कोट निवासी सुनील थपलियाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बड़कोट में पानी की समस्या हो रही है। जिसको लेकर क्षेत्रवासी पिछले 6 जून से तहसील परिसर में क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे है। क्षेत्रवासी टैंकरों से पानी लाकर परेशान हो रहे है। जबकि 500 मीटर की दूरी पर नदी है। लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनकी इस समस्या का समाधान करने में कोई मदद अभी तक नही की। इस समस्या के समाधान के लिए क्षेत्र वासियों ने कई बार मुख्यमंत्री सहित प्रशासन को प्रत्यावेदन दिए लेकिन अभी तक उनके प्रत्यावेदनों पर कोई निर्णय नही लिया गया। उनके द्वारा दिए गए प्रत्यावेदनों में कहा गया कि इस समस्या का समाधान एकमात्र उपाय तिलाड़ी से बकडोट के लिए पम्पिंग योजना का निर्माण करने से हो सकता है। इसलिए इसकी शीघ्र स्वीकृति करने के आदेश सरकार व पेयजल निगम को दिए जाएं।
(Udaipur Kiran) / लता