नैनीताल, 11 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने देहरादून जिले के प्रतीत नगर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान की ओर से विकास कार्यों मे की गई अनियमितताओं के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता से कहा है कि वे 10 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपना प्रत्यावेदन दें। उस प्रत्यावेदन पर राज्य सरकार निर्णय लेकर हुई अनियमितताओं की जांच करके आगे की कार्यवाही करेंगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून जिले के प्रतीत नगर निवासी व सामाजिक कार्यकर्ता इलम सिंह राणा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रतीत नगर के ग्राम प्रधान की ओर से विकास कार्यों में अनियमितता कर 18 लाख रुपये का गबन किया गया है। कई बार शिकायत के बाद पूर्व में हुई जांच में ग्राम प्रधान द्वारा 18 लाख का घोटाला सामने आने के बावजूद ग्राम प्रधान पर राज्य सरकार की तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही की गई। जनहित याचिका में उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि मामले की जांच कर घोटालेबाजों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। घोटाले की रकम को वसूला जाए और उसे ग्राम सभा के विकास कार्यों में लगाया जाए।
(Udaipur Kiran) / लता