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रानाघाट की 112 फुट ऊंची दुर्गा प्रतिमा पर 24 घंटे में निर्णय लेने का हाई कोर्ट का निर्देश

दुर्गा पूजा अनुदान पर हाई कोर्ट का तंज

कोलकाता, 25 सितंबर (Udaipur Kiran) । नदिया जिले के रानाघाट में 112 फुट ऊंची दुर्गा प्रतिमा को लेकर मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में दाखिल हुआ था। आरोप है कि पुलिस ने इस पूजा के लिए अनुमति नहीं दी। इसी कारण पूजा समिति की ओर से अदालत का ध्यान आकर्षित किया गया।

इस मामले में अब हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। नदिया जिले के जिलाधिकारी को 112 फुट की दुर्गा प्रतिमा पर 24 घंटे के भीतर निर्णय लेने के लिए कहा गया है। बुधवार को न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई।

अदालत के निर्देश के अनुसार, गुरुवार दोपहर दो बजे तक संबंधित जिलाधिकारी को इस मामले पर निर्णय लेना होगा। उनके निर्णय के आधार पर अगली सुनवाई होगी। उसी दिन शाम को फिर से अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी।

इस वर्ष रानाघाट के कमालपुर इलाके का अभियान संघ 112 फुट की दुर्गा प्रतिमा बना रहा है। लेकिन, पुलिस ने इसे अनुमति नहीं दी, ऐसा आरोप है। पूजा आयोजकों की ओर से वकील विकाश रंजन भट्टाचार्य और फिरदौस शमीम ने बताया कि पिछले लगभग 50 वर्षों से यह क्लब दुर्गा पूजा करता आ रहा है। कभी भी अनुमति को लेकर कोई समस्या नहीं हुई। इस वर्ष 112 फुट की दुर्गा प्रतिमा बनाई गई है, जो एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर सकती है।

हर साल की तरह, इस बार भी तीन सितंबर को संबंधित अधिकारियों से अनुमति मांगी गई थी। लेकिन, उन्होंने कोई निर्णय नहीं सुनाया। न ही कोई आपत्ति जताई। हालांकि, राज्य की मुख्यमंत्री द्वारा इस मंडप के लिए अनुमति नहीं दिए जाने की बात कहने के बाद ही पुलिस ने आकर पंडाल बनाने में बाधा डाली। पूजा आयोजकों के वकील ने यह भी जानकारी दी कि इस पूजा को देखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि भी आ सकते हैं।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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