कोलकाता, 17 सितंबर (Udaipur Kiran) । पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को जमानत नहीं मिल पाई है। उन्होंने अपनी बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य रिपोर्ट को देखते हुए अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। ईडी ने कोर्ट को सूचित किया कि ज्योतिप्रिय की सेहत पहले से बेहतर है, और उनका डायबिटीज भी नियंत्रण में है। इसके बाद अदालत के परामर्श पर मल्लिक ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली।
मल्लिक इस समय प्रेसिडेंसी जेल में बंद हैं। उनकी जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी ने इसका विरोध किया और कोर्ट से पूर्व मंत्री की स्वास्थ्य जांच किसी अन्य स्थान पर कराने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार करते हुए कमांड अस्पताल में उनकी सेहत की जांच का आदेश दिया था। ईडी ने जांच के बाद कोर्ट को बताया कि मल्लिक की सेहत में सुधार है, जिससे उनके जमानत पाने की दलील कमजोर पड़ गई।
ज्योतिप्रिय के वकील ने इस सुनवाई में राशन घोटाले में आरोपित बकीबुर रहमान की जमानत का जिक्र किया, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि मल्लिक को जमानत के लिए निचली अदालत में आवेदन करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि मल्लिक का इलाज फिलहाल प्रेसिडेंसी जेल में ही किया जाएगा, और अगर उनकी सेहत में और गिरावट होती है तो उन्हें किसी अन्य अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है।
इससे पहले, ईडी ने मल्लिक की सेहत की स्थिति पर सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने एसएसकेएम अस्पताल की रिपोर्ट पर संदेह जताया था और कमांड अस्पताल में जांच की मांग की थी। अदालत ने ईडी की याचिका स्वीकार कर ली और जांच के बाद ही अब अदालत ने जमानत की याचिका खारिज कर दी है।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर