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अलकतरा घोटाला : बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच सजायाफ्ता के प्रोविजनल बेल को हाईकोर्ट ने किया कंफर्म

हाई कोर्ट  फ़ाइल फ़ोटो

रांची, 06 मई (Udaipur Kiran) । बहुचर्चित अलकतरा घोटाले के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित पांच आरोपितों की ओर से सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को हुई। मामले में कोर्ट ने इन सभी अभियुक्त को रांची की सीबीआई की विशेष अदालत से मिली औपबंधिक जमानत (प्रोविजनल बेल) को कंफर्म किया। साथ ही इन्हें जुर्माना की राशि में से 50-50 हजार रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इनकी अपील को सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए निचली अदालत से लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (एलसीआर) मांगा है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन, उनके सचिव शहाबुदीन बेक, ट्रांसपोर्टर पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा को मार्च महीने में तीन-तीन साल की सजा सुनायी थी। इन सभी पर 32-32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। ये मामला 1997 का है। कागज पर ही अलकतरे की सप्लाई कर दी गयी थी और पैसे की निकासी कर ली गयी थी। इसके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था।

अलकतरा घोटाले का मामला 1997 का है। 27.70 लाख का अलकतरा घोटाला हुआ था। 510 मीट्रिक टन अलकतरे की सप्लाई सड़क निर्माण विभाग (हजारीबाग) को करनी थी, लेकिन सप्लाई नहीं की गयी थी। दस्तावेज में सप्लाई दिखाया गया था। इसके लिए पवन करियर नामक कंपनी से सप्लाई का फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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अलकतरा घोटाला : बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच सजायाफ्ता के प्रोविजनल बेल को हाईकोर्ट ने किया कंफर्म

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रांची, 06 मई (Udaipur Kiran) । बहुचर्चित अलकतरा घोटाले के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित पांच आरोपितों की ओर से सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को हुई। मामले में कोर्ट ने इन सभी अभियुक्त को रांची की सीबीआई की विशेष अदालत से मिली औपबंधिक जमानत (प्रोविजनल बेल) को कंफर्म किया। साथ ही इन्हें जुर्माना की राशि में से 50-50 हजार रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इनकी अपील को सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए निचली अदालत से लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (एलसीआर) मांगा है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन, उनके सचिव शहाबुदीन बेक, ट्रांसपोर्टर पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा को मार्च महीने में तीन-तीन साल की सजा सुनायी थी। इन सभी पर 32-32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। ये मामला 1997 का है। कागज पर ही अलकतरे की सप्लाई कर दी गयी थी और पैसे की निकासी कर ली गयी थी। इसके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था।

अलकतरा घोटाले का मामला 1997 का है। 27.70 लाख का अलकतरा घोटाला हुआ था। 510 मीट्रिक टन अलकतरे की सप्लाई सड़क निर्माण विभाग (हजारीबाग) को करनी थी, लेकिन सप्लाई नहीं की गयी थी। दस्तावेज में सप्लाई दिखाया गया था। इसके लिए पवन करियर नामक कंपनी से सप्लाई का फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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