जयपुर, 15 नवंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा जिले की महवा नगर पालिका चेयरमैन नर्बदा देवी गुर्जर को राहत देते हुए उसे निलंबित करने वाले स्वायत्त शासन विभाग के गत एक अक्टूबर की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से मामले में अन्य दोषी अफसरों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा देने को कहा है। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश नर्बदा देवी गुर्जर की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता प्रशांत कुमार ने अदालत को बताया कि स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने गत एक अक्टूबर को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को महवा नगर पालिका के चेयरमैन के पद से निलंबित कर उसके खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि तथ्यात्मक रिपोर्ट व जांच रिपोर्ट में उसका कहीं पर भी नाम नहीं है। इसके बावजूद उसे दुर्भावनापूर्वक चेयरमैन पद से निलंबित कर हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। जिन जांच रिपोर्ट पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनमें अन्य दोषी अफसरों के नाम है। जबकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याचिकाकर्ता एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि है और उसका कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उसे केवल निलंबन आदेश के जरिए ही पद से नहीं हटाया जा सकता। इसलिए उसे निलंबित करने वाले आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए और उसे पद पर कार्य करते रहने दिया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले में अन्य अफसरों पर की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने को कहा है।
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(Udaipur Kiran)