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आरियादह कांड का वीडियो पोस्ट करने वाले भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस कारवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कोलकाता, 11 जुलाई (Udaipur Kiran) । कोलकाता हाई कोर्ट की जज अमृता सिन्हा ने गुरुवार को आदेश दिया कि आरियादह कांड का वीडियो पोस्ट करने वाले भाजपा कार्यकर्ता पृथ्वीराज के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। हालाांकि उन्हें जांच में पुलिस की मदद करनी होगी।

वादी के वकील ने कोर्ट को बताया अरियादह में तालिबानी तरीके से महिला की पिटाई की गयी। जज मैं जानना चाहा कि वह वीडियो किसने बनाया। इस पर वकील ने कहा, मुझे यह नहीं मालूम। हालांकि, यह मीडिया में दिखाया गया है। रात 10:30 बजे थाने से वादी को कॉल किया गया। उन्हें आज रात में नोटिस देकर आने को कहा गया है।

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पिटाई करने वालों के खिलाफ जांच के लिए मोबाइल फोन ले लिए गए हैं। इस पर जज ने पूछा कि एक ही दिन में वादी के पास सिविक पुलिस क्यों भेज दी? जवाब में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सिर्फ पूछताछ के लिए वादी बुलाया गया है। जांच के लिए नहीं।

उल्लेखनीय है कि दो युवकों ने आरियादह में महिलाओं पर अत्याचार की तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की थीं। इस कारण पुलिस ने पृथ्वीराज मुखोपाध्याय और शुभम मंडल को बेलघरिया थाने बुलाया था। गिरफ्तारी के डर से दोनों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / धनंजय पांडे / Santosh Madhup

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