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पांच वर्ष में पांचवां तबादला, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Allahabad High court

– राज्य सरकार से मांगा जवाब

प्रयागराज, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पांच साल में पांच तबादला प्रथमदृष्टया दुर्भावनापूर्ण है और याची के तबादला आदेश पर रोक लगा दी। राज्य सरकार से तीन सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है।

याची का तबादला अपर निदेशक कृषि निदेशालय लखनऊ ने किया था। कोर्ट ने कहा कि याची अपने कर्तव्यों का निर्वहन नियमित रूप से करेगा और नियमित वेतन भुगतान जारी रहेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अनुकम्पा कोटे में नियुक्त पुनीत सिंह की याचिका पर दिया है।

बुलंदशहर का याची 2019 में अनुकम्पा नियुक्ति के तहत नियुक्त किया गया था। उन्हें पहली बार जिला गौतमबुद्ध नगर में तैनात किया गया था, जहां वह वर्ष 2022 तक तैनात रहे। वर्ष 2022 में ही गौतमबुद्ध नगर से कासगंज, एटा में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर उन्हें वर्ष 2022 में कासगंज से मेरठ में स्थानांतरित कर दिया गया। पुनः 3 सितम्बर 2022 में याची को मेरठ से बुलन्दशहर स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं 29 जून 2024 को याची का पांच साल की छोटी अवधि में पांचवां स्थानांतरण कर दिया गया। इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तिथि 12 अगस्त नियत की है।

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / पवन कुमार श्रीवास्तव

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