नैनीताल, 24 जुलाई (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने ऋषिकेश गुमानीवाला के आबादी क्षेत्र में लगाए जा रहे कूड़ा निस्तारण प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बीते मंगलवार को सुनवाई के बाद इसकी जद में आ रहे 134 पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऋषिकेश निवासी समाजसेवी आशुतोष शर्मा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि आनन-फानन में ऋषिकेश के गुमानीवाला में कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने की अनुमति दे दी गई है। याचिका में कहा कि जिस क्षेत्र में यह प्लांट लगाया जा रहा है, वह क्षेत्र आबादी वाला है। कूड़ा निस्तारण प्लांट में पांच शहरों के कूड़े का निस्तारण किया जाना है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की नियमावली के अनुसार यह प्लांट आबादी क्षेत्र से बाहर लगाया जाना था, लेकिन निगम ने इसे आबादी क्षेत्र में लगाने की अनुमति दे दी। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2019 के आदेश के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा था कि ऐसे प्लांट आबादी क्षेत्र से बाहर स्थापित किये जाएं। राज्य प्रदूषण बोर्ड ने अपने शपथपत्र में निगम के उस पत्र को कोर्ट के सामने रखा, जिसमें कहा गया कि इसकी जद में 134 पेड़ आ रहे हैं, उन्हें काटने की अनुमति दी जाए। जिस पर कोर्ट ने पेड़ाें के कटान पर रोक लगा दी।
(Udaipur Kiran) / लता / सत्यवान कुमार सक्सैना