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हाईकोर्ट ने बड़कोट पालिकाध्यक्ष के स्टोन क्रशर जब्ती पर लगाई रोक

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 2 अप्रैल (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने बड़कोट नगर पालिकाध्यक्ष विनोद बर्थवाल के कोटियाल गांव में चल रहे स्टोन क्रशर को सीज करने और प्रशासन द्वारा लगाए गए जुर्माने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार उपजिलाधिकारी बड़कोट जिला खनन अधिकारी उत्तरकाशी, राजस्व अधिकारियों व पुरोला थाने की पुलिस टीम ने 27 फरवरी 2025 को विनोद के मैसर्स अस्तित्व अनन्तराज इंटरप्राइजेज पर छापा मारा था। इस टीम ने मौके पर अवैध खनन व भंडारण होना पाते हुए स्टोन क्रशर को बंद करने के निर्देश देते हुए 17.50 लाख का जुर्माना लगाया था। यह स्टोन क्रशर यमुना नदी के किनारे कोटियाल गांव के जटा नामे तोक में स्थापित है। प्रशासन के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए विनोद की ओर से कहा गया कि वे बड़कोट नगर पालिका के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं और राजनीतिक द्वेष की भावना के कारण उनके स्टोन क्रशर को सीज किया गया है। प्रशासन ने इससे पहले भी उनके स्टोन क्रशर के खिलाफ कार्रवाई की है और करीब 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्टोन क्रशर को सीज करने व जुर्माना लगाने के प्रशासन के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को जबाव दा​खिल करने के निर्देश दिए।

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(Udaipur Kiran) / लता

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