
नई दिल्ली, 30 मई (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने ओखला के बाटला हाउस के खीजर बाबा कॉलोनी की 115 संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
सुनवाई के दौरान खीजर बाबा कॉलोनी के 115 संपत्तियों के निवासियों की ओर से पेश वकील डॉ. फारुख खान ने इन निवासियों के खिलाफ बुल्डोजर कार्रवाई करने के यूपी सरकार के सिंचाई विभाग के नोटिस को निरस्त करने की मांग की। यूपी सरकार ने 22 मई को इन संपत्तियों को हटाने का नोटिस जारी किया था। फारुख खान ने कहा कि यूपी सरकार का नोटिस मनमाना और गैरकानूनी है। यूपी सरकार के पास इन संपत्तियों का मालिकाना हक भी नहीं है।
याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता इन संपत्तियों पर लंबे अरसे से रह रहे हैं। याचिका में कहा गया था कि यूपी सरकार ने 1991 में एक दीवानी मुकदमा दायर कर इन संपत्तियों को खाली कर कब्जे की मांग की थी। यूपी सरकार की याचिका को दीवानी अदालत ने खारिज कर दिया था। दीवानी अदालत के फैसले को यूपी सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 जुलाई 2013 को यूपी सरकार की अपील खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के 12 साल बीतने के बावजूद यूपी सरकार ने कोई कानूनी विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया। अब वे नये सिरे से खीजर बाबा कॉलोनी के 115 संपत्तियों के निवासियों को खाली करने का नोटिस जारी कर रहे हैं।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
