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हाई कोर्ट ने मांगी वाम शासनकाल की शिक्षक भर्ती पैनल

कलकत्ता हाई कोर्ट

कोलकाता, 13 सितंबर (Udaipur Kiran) । कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2009 में मालदा जिले में वार शासनकाल के दौरान प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े पैनल की जांच के लिए एक महीने का समय दिया है। न्यायमूर्ति अमृता सिंह ने प्राथमिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि वे मालदा जिले के भर्ती पैनल को अदालत में जमा करें। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी और कई योग्य उम्मीदवार वंचित रह गए। इस मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी।

2009 में जब राज्य में वामपंथी सरकार थी, तब हजारों प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई थी, लेकिन उस समय परीक्षा नहीं हो पाई। 2014 में परीक्षा आयोजित की गई जब राज्य में तृणमूल सरकार सत्ता में थी। 2021 में परिणाम घोषित हुए और 2023 में भर्ती प्रक्रिया समाप्त हुई।

लगभग 300 उम्मीदवारों ने दावा किया कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं थीं और चयन में पारदर्शिता का अभाव था। न्यायालय ने 2009 के पैनल की तुलना शिकायतकर्ताओं के दावों से करने का निर्देश दिया है। इसे सबमिट करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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