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हाई कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा करने या न करने की मांगी स्टे्टस रिपोर्ट

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 16 जुलाई (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने नैनीताल के तल्लीताल कूड़ा खड्ड से लेकर तल्ला कृष्णापुर क्षेत्र को सड़क से जोड़ने की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार से स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

हाई कोर्ट ने दस माह पूर्व पारित एक आदेश के क्रम में जवाब पेश न करने पर राज्य सरकार पर बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। मंगलवार को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से अपने आदेश के क्रम में जुर्माना राशि जमा करने या न करने की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह जुर्माना लोक निर्माण विभाग नैनीताल के संबंधित इंजीनियर से वसूला जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

कृष्णापुर के पूर्व सभासद डीएन भट्ट ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कृष्णापुर को नैनीताल से जोड़ने वाला मार्ग रईस होटल के समीप भूस्खलन में बह गया था। क्षेत्र के स्कूली बच्चे, कर्मचारी व अन्य लोग जेल की ओर से पैदल नैनीताल आ रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों, अस्वस्थजनों व गर्भवती महिलाओं को वीरभट्टी, ज्योलीकोट होते हुए नैनीताल जाना पड़ रहा है। कृष्णापुर व वीरभट्टी के बीच भी मार्ग बारिश में बंद हो जाता है। जिससे आपातकालीन स्थिति में सड़क मार्ग तक पहुंचना मुश्किल होता है। जबकि इस क्षेत्र की आबादी 4 हजार से अधिक है। इस पर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग नैनीताल ने हल्द्वानी रोड में कूड़ा खड्ड से कृष्णापुर को संपर्क मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव बनाया था। पिछले साल 29 जून को हाई कोर्ट ने सरकार व लोक निर्माण विभाग नैनीताल से इस बारे में चार सप्ताह के भीतर स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे, लेकिन यह रिपोर्ट अब तक पेश नहीं हुई है। जिसके बाद कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के संबंधित इंजीनियर पर 20 हजार का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जुर्माना जमा होने के बाद स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / लता कुमार सक्सैना

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