
जयपुर, 28 मई (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने समरावता में हुए उपद्रव के मामले में आरोपित नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई 30 मई तक टाल दी है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश नरेश मीणा की द्वितीय जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान नरेश मीणा की ओर से अधिवक्ता महेश शर्मा ने कहा कि एसटी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि घटना में पुलिस ने ज्यादती की है। पुलिस ने लोगों को मौके पर जमा होने दिया और बाद में उन पर कार्रवाई कर दी। वहीं आयोग की सिफारिश पर प्रशासन ने पीड़ितों को मुआवजा भी दिया है। प्रकरण में याचिकाकर्ता पर हिंसा का आरोप नहीं है। वहीं जिन अन्य लोगों पर हिंसा का आरोप है, उनमें से कई जमानत पर रिहा हो चुके हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मामले में गत 11 फरवरी को आरोप पत्र पेश हो चुका है और अदालत ने 14 फरवरी को उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं अब तक निचली अदालत में ट्रायल आरंभ होकर उस पर चार्ज नहीं लगे हैं। ऐसे में उसे जमानत दी जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया की एफआईआर और आरोप पत्र में याचिकाकर्ता पर स्पष्ट आरोप है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में और तथ्य पेश करने की गुहार करते हुए सुनवाई टालने की गुहार की। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 30 मई को रखी है।
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(Udaipur Kiran)
