HEADLINES

आआपा विधायक जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई अगले साल 17 मार्च को

राउज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 29 नवंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई टाल दी । स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च 2025 को करने का आदेश दिया।

आज कोर्ट को बताया गया कि इस मामले के एक आरोपित हरीश जारवाल ने ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराये जाने के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की है उस पर सुनवाई की अगली तिथि 6 मार्च 2025 को है। उसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 मार्च 2025 तक के लिए टाल दी।

कोर्ट ने 28 फरवरी को तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था। कोर्ट ने हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था। इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था।

28 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपितों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपित बनाया गया था। 18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था। सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी। जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी। डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था।

(Udaipur Kiran) /संजय कुमार

—————

(Udaipur Kiran) पाश

Most Popular

To Top