
नई दिल्ली, 03 मार्च (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने पांच वर्षीय एलएलबी में दाखिले के लिए आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा सीएलएटी 2025 के परीक्षा परिणामों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई टाल दी है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 07 अप्रैल को करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई तेजी से की जाएगी क्योंकि इसे लेकर छात्रों में काफी उत्सुकता है।
हाई कोर्ट ने सभी पक्षकारों के वकीलों को निर्देश दिया कि वे सीएलएटी के पीजी और यूजी कोर्स से संबंधित सभी रिट याचिकाओं की सूची दाखिल करें। हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वो सभी हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाओं को एक साथ टैग करें। हाई कोर्ट ने कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिया कि वो इस मामले में दो हफ्ते में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करें।
06 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न हाई कोर्ट में चल रहे सभी मामलों को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज पहली सुनवाई थी। याचिका कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने दायर किया था। दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर एक याचिका लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले के सभी दस्तावेज सात दिनों के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएं।
सीएलएटी 2025 के दाखिले के लिए दिसंबर 2024 में परीक्षा आयोजित किए गए थे। इस परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देते हुए विभिन्न हाई कोर्ट में परीक्षार्थियों की ओर से याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाओं में कहा गया था कि परीक्षा में पूछे गए कई प्रश्न गलत थे।
—————
(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
