रांची, 22 नवम्बर (Udaipur Kiran) । पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में शुक्रवार को टेंडर कमीशन मामले में आरोपित ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम, उनकी पत्नी राज कुमारी और भाई आलोक रंजन की ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में 26 नवंबर की तिथि आदेश के लिए निर्धारित की है।
वीरेंद्र राम, राज कुमारी एवं आलोक रंजन ने मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए 12 नवंबर को याचिका दाखिल की है। इसी मामले में आरोपित वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम की डिस्चार्ज याचिका अदालत ने 8 अक्टूबर को खारिज कर चुकी है। वीरेंद्र राम 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकले हैं।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे