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सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले पर 13 दिसंबर को सुनवाई

राउज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 4 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज 1984 के सिख विरोधी दंगों के जनकपुरी से जुड़े मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में फिरोजपुर के सब डिवीजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बलविंदर कौर धालीवाल के बयान दर्ज किए गए। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने बलविंदर कौर धालीवाल के बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दर्ज किया। आज ही इस मामले के जांच अधिकारी एसीपी अनिल कुमार का भी बयान दर्ज होना था लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हो सके। कोर्ट को बताया गया कि अनिल कुमार फिलहाल नजफगढ़ सब डिवीजन में एसीपी के पद पर तैनात हैं। ये हरियाणा की सीमा से सात स्थानों पर लगता है। ये सीमा किसान आंदोलन की वजह से काफी संवेदनशील है। ऐसे में उन्हें कानून-व्यवस्था के इंतजामों को देखना है, जिसकी वजह से वे नहीं आ सकते। उसके बाद कोर्ट ने उन्हें 13 दिसंबर को कोर्ट में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया।

उल्लेखनीय है कि 25 नवंबर को अभियोजन पक्ष के गवाह और इंस्पेक्टर सतीश कुमार का क्रॉस-एग्जामिनेशन किया गया था। 18 अक्टूबर को कोर्ट ने सीबीआई को और गवाहों के बयान दर्ज कराने की अनुमति दी थी। सात अक्टूबर को एक गवाह का बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दर्ज किया गया था। इसके पहले 27 अगस्त को दो गवाहों कंवलजीत कौर और डॉ. सतबीर बेदी के बयान दर्ज किए थे। 19 जुलाई को गवाह तेजेंद्र सिंह के बयान दर्ज किए गए थे।

इसके पहले 11 जनवरी को गवाह हरजीत कौर के बयान दर्ज किए गए थे। सात दिसंबर 2023 को दो गवाहों तिलक राज नरुला और इंद्रजीत सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए थे। नौ नवंबर 2023 को गवाह मंजीत कौर ने अपने बयान दर्ज कराए। अपने बयान में मंजीत कौर ने कहा कि मैंने भीड़ के लोगों से सुना था कि सज्जन कुमार भीड़ में शामिल थे, लेकिन सज्जन कुमार को आंखों से नहीं देखा था। कोर्ट ने 12 अकटूबर 2023 को दो गवाहों के बयान दर्ज किए थे। 21 सितंबर 2023 को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ हत्या के आरोपी से जुड़े गैरजरूरी दस्तावेजों और गवाहों के बयान को रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दिया था।

23 अगस्त 2023 को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 153A, 295, 149, 307, 308, 323, 325, 395, 436 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने एसआईटी द्वारा सज्जन कुमार के खिलाफ लगाई गई हत्या की धारा 302 को हटाने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि सज्जन कुमार इस केस में हिरासत में नहीं हैं, सज्जन कुमार इस मामले में जमानत पर हैं।

दरअसल, 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान जनकपुरी में दो सिख सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की 01 नवंबर, 1984 को हत्या हुई थी। जबकि विकासपुरी पुलिस स्टेशन के इलाके में गुरचरण सिंह को जला दिया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। दोनों मामलों मे 2015 में एसआईटी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके लिए मई 2018 में सज्जन कुमार का पॉलीग्राफ भी किया जा चुका है।

(Udaipur Kiran) /संजय कुमार

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(Udaipur Kiran) पाश

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