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शक्तिगढ नगर पंचायत अध्यक्ष पद को एससी के लिए आरक्षित नहीं किए जाने के मामले पर सुनवाई 06 जनवरी को

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 31 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने शक्तिगढ नगर पंचायत अध्यक्ष पद को एससी के लिए कभी भी आरक्षित नहीं किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 06 जनवरी की ति​थि नियत की है।

न्यायमूर्ति राकेश ​थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार शक्तिफार्म जिला ऊधमसिंह नगर निवासी आकाश पासवान व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह अनुसूचित जाति का है। विभिन्न जिलों में नगर पंचायतों के लिए सरकार की ओर से 23 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसे निरस्त किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि 1998 में नगर पंचायत शक्तिगढ जिला ऊधमसिंह नगर के चुनाव में चेयरमैन का पद अनारक्षित श्रेणी में रखा गया। 2003 में अनारक्षित रखा, 2008 में बैकवर्ड के लिए रिजर्व रिर्जव रखा। 2013 व 2018 में अनारक्षित रखा 2020 में अनारक्षित रखा।

याचिका में कहा कि सरकार ने 14 दिसंबर को अध्यक्ष पद के लिए टेंटेटिव नोटिफिकेशन सूची जारी की। जिसमें बैकवर्ड के लिए रिजर्व की गई और एक सप्ताह में आपत्तियां दाखिल करने को कहा। जिसके सापेक्ष में याचिकाकर्ता ने डीएम के समक्ष 20 दिसंबर को आपत्ति दाखिल करते हुए कहा कि वार्ड सात में कभी भी अनुसूचित जाति के लिए सीट रिजर्व नहीं की गई। इसलिए अध्यक्ष पद की सीट एससी कोटे में होनी चाहिए लेकिन सरकार ने उन्हें बिना सुने ही 23 दिसंबर को फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर उस सीट को अनारक्षित घोषित कर चुनाव प्रोग्राम भी जारी कर दिया जो गलत है।

(Udaipur Kiran) / लता

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