Uttrakhand

बुग्यालों में बटर फेस्टिवल के मामले पर सुनवाई अगले सप्ताह

नैनीताल हाईकोर्ट।

-200 से अधिक लोगों को अनुमति दिए जाने के लिए दायर किया है प्रार्थना पत्र

नैनीताल, 01 अगस्त (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने भाद्रपद के प्रथम एकादशी को बुग्यालों में बटर फेस्टिवल होने के मामले में 200 से अधिक लोगों को आने के लिए दो दिन की अनुमति देने के लिए दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले सप्ताह की तिथि नियत की है।

प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फैले सैकड़ों एकड़ मखमली घास के मैदान, जिन्हें क्षेत्रीय भाषा में बुग्याल व अन्य नामों से जाना जाता है इनको मानवीय गतिविधियों से बचाने को लेकर पूर्व में हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर कोर्ट ने इनको संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार को 2018 में कई निर्देश जारी किये थे। कोर्ट ने अपने आदेश में बुग्यालों में 200 से अधिक लोगों की आवाजाही, रात्रि में रहने सहित 200 से अधिक लोगों के जाने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने बने पक्के निर्माण सहित अन्य व्यावसासिक गतिविधियों पर भी रोक लगाई थी।

इस मामले में बटर फेस्टिवल कराने वाली संस्था ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उच्च न्यायलय के आदेश पर प्रदेश के बुग्यालों में एक समय में 200 से अधिक लोगों की आवाजाही पर रोक लगा रखी है।

भाद्रपद के प्रथम एकादशी को बुग्यालों में बटर फेस्टिवल होना है। इसलिए उन्हें फेस्टिवल में 200 से अधिक लोगों को जाने कीअनुमति सिर्फ दो दिन के लिए दी जाए। इस मामले में पक्षों की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले सप्ताह की तिथि नियत की।

(Udaipur Kiran) / लता / Satyawan / वीरेन्द्र सिंह

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