West Bengal

एसएससी घोटाले में फंसे पूर्व चेयरमैन सुबीरश भट्टाचार्य की ज़मानत याचिका पर सुनवाई टली, फिलहाल रहेंगे जेल में

एसएससी घोटाले में फंसे पूर्व चेयरमैन सुबीरश भट्टाचार्य

कोलकाता, 04 अप्रैल (Udaipur Kiran) । स्कूल सर्विस आयोग (एसएससी) में नियुक्ति घोटाले के आरोप में जेल में बंद आयोग के पूर्व चेयरमैन सुबीरश भट्टाचार्य को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी ज़मानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालत ने सुनवाई को तीन सप्ताह के लिए टाल दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।

यह मामला न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ के समक्ष चल रहा है। शुक्रवार को पीठ ने जानकारी दी कि ज़मानत पर सुनवाई अब बाद में होगी।

सुबीरश भट्टाचार्य को सितंबर 2022 में सीबीआई ने नियुक्ति घोटाले की जांच के दौरान गिरफ़्तार किया था। उस समय वह उत्तर बंग विश्वविद्यालय के कुलपति थे। आरोप है कि जब शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी हुई, उस समय वह एसएससी के चेयरमैन पद पर थे और अंकों में हेराफेरी में उनकी अहम भूमिका रही।

भट्टाचार्य इससे पहले भी ज़मानत की मांग कर चुके हैं, लेकिन सीबीआई ने हर बार इसका विरोध किया। एजेंसी का कहना था कि उन्होंने एसएससी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था, फिर भी उनका प्रभाव बना रहा। बाद में उन्हें उत्तर बंग विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, और गिरफ्तारी के समय वह दार्जिलिंग हिल्स विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति थे। इसके अलावा भी उनके पास कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थीं।

पिछली सुनवाई में सुबीरश के वकील ने अदालत को बताया कि वह दो साल पांच महीने से जेल में हैं, जबकि अन्य कई अभियुक्त ज़मानत पर बाहर आ चुके हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से रिपोर्ट तलब की थी।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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एसएससी घोटाले में फंसे पूर्व चेयरमैन सुबीरश भट्टाचार्य की ज़मानत याचिका पर सुनवाई टली, फिलहाल रहेंगे जेल में

एसएससी घोटाले में फंसे पूर्व चेयरमैन सुबीरश भट्टाचार्य

कोलकाता, 04 अप्रैल (Udaipur Kiran) । स्कूल सर्विस आयोग (एसएससी) में नियुक्ति घोटाले के आरोप में जेल में बंद आयोग के पूर्व चेयरमैन सुबीरश भट्टाचार्य को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी ज़मानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालत ने सुनवाई को तीन सप्ताह के लिए टाल दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।

यह मामला न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ के समक्ष चल रहा है। शुक्रवार को पीठ ने जानकारी दी कि ज़मानत पर सुनवाई अब बाद में होगी।

सुबीरश भट्टाचार्य को सितंबर 2022 में सीबीआई ने नियुक्ति घोटाले की जांच के दौरान गिरफ़्तार किया था। उस समय वह उत्तर बंग विश्वविद्यालय के कुलपति थे। आरोप है कि जब शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी हुई, उस समय वह एसएससी के चेयरमैन पद पर थे और अंकों में हेराफेरी में उनकी अहम भूमिका रही।

भट्टाचार्य इससे पहले भी ज़मानत की मांग कर चुके हैं, लेकिन सीबीआई ने हर बार इसका विरोध किया। एजेंसी का कहना था कि उन्होंने एसएससी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था, फिर भी उनका प्रभाव बना रहा। बाद में उन्हें उत्तर बंग विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, और गिरफ्तारी के समय वह दार्जिलिंग हिल्स विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति थे। इसके अलावा भी उनके पास कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थीं।

पिछली सुनवाई में सुबीरश के वकील ने अदालत को बताया कि वह दो साल पांच महीने से जेल में हैं, जबकि अन्य कई अभियुक्त ज़मानत पर बाहर आ चुके हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से रिपोर्ट तलब की थी।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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