HEADLINES

नगर निकाय चुनाव में आरक्षण मामले पर सुनवाई 28 अप्रैल को

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 26 मार्च (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण संबंधी 14 दिसम्बर 2024 को जारी नियमावली को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद राज्य सरकार को कहा है कि जीते हुए जो प्रत्याशी प्रभावित हो रहे हैं, वे अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख सकते हैं, इसके लिए राज्य सरकार राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तिथि नियत की है।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष एवं मेयर के पदों के प्रत्याशियों ने सरकार की आरक्षण नियमावली 2024 को चुनाव होने से पहले चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार को आरक्षण नियमावली बनाने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार के 2024 के आरक्षण संबंधी नियमावली गलत है, इसलिए निकायों का फिर से आरक्षण तय किया जाए। सरकार ने संविधान के विरुद्ध जाकर निकायों एवं नगर पंचायतों का आरक्षण तय किया है। पूर्व में एकलपीठ ने उन्हें अंतरिम आदेश नही दिया और सरकार से जवाब पेश करने को कहा। इसके विरुद्ध उनके द्वारा खंडपीठ में स्पेशल अपील दायर की। उनकी विशेष अपील भी खारिज हो गई।

—————

(Udaipur Kiran) / लता

Most Popular

To Top