नैनीताल, 3 जनवरी (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से निकाय व पंचायत चुनाव कराने के लिए 2024 की आरक्षण नियमावली को चुनौती देने वाली अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार सहित राज्य चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 06 जनवरी की तिथि नियत की है।
सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि निकाय चुनाव में आरक्षण नियमों को ताक पर रखकर तय किया है। जैसे कि अल्मोड़ा नगर पालिका में आरक्षण जनरल सीट होनी थी वहां रिजर्व कर दी, जहां जहां रिजर्व होनी थी उसे जनरल कर दी। आरक्षण नियमावली के मुताबिक तभी निकायों में आरक्षण दिया जाएगा जब उनकी संख्या 10 हजार से ऊपर हो यहां उसका अनुपालन नही किया।
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हाईकोर्ट में इस मामले पर कई याचिकाएं दायर कर कहा था कि राज्य सरकार की ओर से निकायों के अध्यक्ष पदों के लिए जो आरक्षण प्रक्रिया अपनाई गई है वह असंवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। जबकि राज्य सरकार ने आरक्षण जनसंख्या और रोटेशन के आधार पर सुनिश्चित नहीं किया गया है। जबकि सभी नगर पालिकाओं को आधार बनाकर आरक्षण तय किया जाना चाहिए था। इसलिए निकायों का फिर से आरक्षण तय हो।.
(Udaipur Kiran) / लता