रांची, 23 सितंबर (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट में होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी को होमगार्ड मुख्यालय द्वारा बिना कोई जांच-पड़ताल किए सेवा मुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर साेमवार काे सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में हुई। इससे पहले भी राजीव कुमार तिवारी को होमगार्ड विभाग ने बिना कोई स्पष्टीकरण पूछे व बिना किसी जांच-पड़ताल किए एक तरफा कार्रवाई कर सेवामुक्त कर दिया था। इस सेवामुक्ति के खिलाफ भी राजीव तिवारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद अदालत ने राजीव कुमार तिवारी के विरुद्ध होमगार्ड मुख्यालय द्वारा पारित सेवामुक्ति संबंधित सभी आदेश को रद्द कर दिया था।
—————
(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना