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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी अर्जी पर हुई सुनवाई

राहुल गांधी

—सिख समाज को लेकर दिए गए बयान को लेकर दाखिल है निगरानी याचिका

वाराणसी,23 मई (Udaipur Kiran) । कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका में सिखों को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर यहां अदालत में दाखिल निगरानी अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में विचाराधीन इस मामले में राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने याचिकाकर्ता के कथन के खिलाफ आपत्ति दाखिल की है। जिस पर सुनवाई के दौरान इस आपत्ति के खिलाफ अपनी प्रति आपत्ति दाखिल करने के लिए अदालत से वादी की ओर से समय देने का कोर्ट से अनुरोध किया गया। जिस पर अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 10 जून मुकर्रर कर दी।

गौरतलब हो कि बीते वर्ष के सितम्बर माह में राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे में वहां केे ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान कहा था कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि वे भारत में एक सिख के रूप में अपनी पगड़ी बांध सकते हैं या नहीं, या वे कड़ा पहन सकते हैं या नहीं, या वे किसी गुरुद्वारे में जा सकते हैं या नहीं, लड़ाई इस बारे में है। राहुल गांधी के बयान से नाराज सारनाथ के तिलमापुर निवासी नागेश्वर मिश्र ने देश में गृहयुद्ध भड़काने की साज़िश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दाखिल किया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत ने इस वाद को खारिज कर दिया था। लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से आपत्ति दाखिल कर मुकदमे को निरस्त करने की अदालत से अपील की गई।

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(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी

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