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दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पूरक चार्जशीट पर 13 नवंबर को सुनवाई 

राउज एवेन्यू कोर्ठ

नई दिल्ली, 06 नवंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर आंशिक दलीलें रखीं। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने पूरक चार्जशीट पर 13 नवंबर को विचार करने का आदेश दिया।

आज ईडी की ओर से पेश वकील मनीष जैन और साइमन बेंजामिन, आनंद कीर्ति और ईडी के डिप्टी डायरेक्टर जी सुब्रमण्यम और असिस्टेंट डायरेक्टर विजय कुमार पेश हुए। कोर्ट अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर कल यानी 07 नवंबर को सुनवाई करेगा। 05 नवंबर को कोर्ट ने अमानतुल्लाह को 16 नवंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

अमानतुल्लाह की जमानत याचिका पर कोर्ट ने 21 अक्टूबर को नोटिस जारी किया था। ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी है। इस मामले में चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी के मुताबिक अमानतुल्लाह ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है। छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं।

ईडी ने 29 अक्टूबर को इस मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने पूरक चार्जशीट में अमानतुल्लाह खान के अलावा महिला मरियम सिद्दीकी को भी आरोपित बनाया है, लेकिन उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

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(Udaipur Kiran) / पवन कुमार

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