
नई दिल्ली, 05 मार्च (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ओखला धोबी घाट इलाके की झुग्गी को ध्वस्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर छह मार्च को सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने बुधवार को चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय के समक्ष आज ही सुनवाई की मांग की, लेकिन कोर्ट ने आज सुनवाई से इनकार करते हुए 6 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया।
यह याचिका धोबी घाट झुग्गी अधिकार मंच की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरुंधति काटजू ने कोर्ट को बताया कि झुग्गी के निवासियों को जल्द ही क्षेत्र में और अधिक तोड़फोड़ किये जाने की आशंका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ अफसरों ने परिसर का दौरा किया था। ऐसे में इस मामले पर तुरंत सुनवाई की जरूरत है।
हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 3 मार्च को झुग्गीवासियों की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि धोबी घाट स्थल पर डीडीए का वैध नियंत्रण है। जस्टिस धर्मेश शर्मा की सिंगल बेंच ने कहा था कि धोबी घाट क्षेत्र में कोई भी अतिक्रमण यमुना नदी के प्रवाह को बाधित कर सकता है, जिससे दिल्ली में बाढ़ की स्थिति और खराब हो सकती है। सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। सिंगल बेंच में सुनवाई के दौरान डीडीए ने कहा था कि यमुना में बाढ़ के मैदानों पर किसी भी बस्ती, कब्जे या निर्माण की अनुमति नहीं है और इस कानूनी व्यवस्था को अदालतों ने लगातार बरकरार रखा है।
(Udaipur Kiran) /संजय———–
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम
